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नवगछिया: नवगछिया नगर पंचायत में आवासीय और गौरआवासीय भूमि के लिए निर्धारित कर नगर पंचायत वासी बिना किसी विलंब शुल्क के 31 मार्च तक भुगतान कर सकते हैं. इस बाबत प्राप्त विभागीय आदेश के आधार पर जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने कहा कि संपत्ति स्वामी को 31 मार्च 2013 तक के बकाया पर देय ब्याज दो फीसदी प्रतिमाह से माफी तथा सभी अनिर्धारित संपत्ति स्वामी जिन्होंने अपने संपत्ति कर का निर्धारण एवं भुगमान अभी तक नहीं किया है. उनको भी 31 मार्च 2013 तक के बकाया पर ब्याज दो फीसदी प्रतिमाह एवं बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारित तिथि तक स्वनिर्धारण तिथि तक स्वनिर्धारण के अनुसार कर के भुगतान में असफलता पर देय शास्ति 2000 रुपया आवासीय संपत्ति पर एवं पांच हजार रुपया गैर आवासीय संपत्ति कर से छूट हेतु अंतिम अवसर पर प्रदान किया जा रहा है. अगर तय सीमा के अंदर कर नहीं दिया गया तो ऐसे लोगों को संपत्ति कर और विलंब दंड के साथ कर की वसूली की जायेगी.