नवगछिया :पॉक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले मो. सद्दाम को उम्रकैद की सजा दी है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को आठ माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने 13 माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।

अभियोजन के अनुसार बिहपुर इलाके की नाबालिग लड़की 10 जुलाई, 2017 की शाम 7:30 बजे घर के पीछे शौच के लिए गई थी। सद्दाम ने जान मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। हल्ला सुनकर लड़की की मां पहुंची। आरोपी भाग गया। गांव के लोग भी जुटे। अगले दिन घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बिहपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चार्जशीट के बाद केस की सुनवाई शुरू की गई।

पिता मुकरे पर पीड़िता ने दिखायी हिम्मत

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेश प्रसाद मिश्रा ने कहा कि आरोपी का उम्र करीब 20 साल है। यह प्रथम अपराध है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। सरकार की ओर से बहस कर रहे पॉक्सो मामले के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने कहा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना गंभीर अपराध है। लड़की के पिता बयान से मुकर गए लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर घटना का समर्थन किया है, इसलिए दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए।

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पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। सरकारी नियम के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। 7 अगस्त, 2017 को पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा दिया गया था। कोर्ट ने मुआवजा राशि भुगतान के लिए जिलाधिकारी को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया।