नवगछिया व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश थर्ड की अदालत ने विश्वनाथ पंडित हत्याकांड मामले में नामजद सभी चारों अभियुक्तों नगर पंचायत के वार्ड 19 नोनियापट्टी निवासी दिलीप पंडित, मनोज पंडित, संजय पंडित व दुर्गा पंडित को दोषी पाया। न्यायालय ने चारो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा को सुरक्षित कर लिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। हत्याकांड मामले में न्यायालय ने आठ साक्ष्यों के साक्ष्य के बाद सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।

अभियोजन पक्ष से बहस में हिस्सा लिए अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बताया कि घटना तीन अगस्त वर्ष 2015 की है। नवगछिया नोनियापट्टी वार्ड 15 में मूर्ति रखने के विवाद को लेकर हुई मारपीट में दिलीप पंडित, मनोज पंडित, संजय पंडित व दुर्गा पंडित ने विश्वनाथ पंडित को लाठी-डंडे से पीट पीट कर – गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

घटना के बाद परिजनों द्वारा गंभीर रूप से घायल विश्वनाथ पंडित को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां विश्वनाथ पंडित की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया विश्वनाथ की स्थिति गंभीर देख परिजन उसे लेकर सिलीगुड़ी रवाना हो गए। जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 6 अगस्त 2015 को मृतक के पुत्र सिंटू पंडित के बयान पर नवगछिया थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना में सभी चारो अभियुक्तों को नामजद किया गया।

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