नवगछिया : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुशांत रंजन के न्यायालय ने गोपालपुर थाना अभियुक्त लतरा निवासी छोटू यादव व उसके पिता रामगति यादव को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय 17 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। मुकदमे में सरकार की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने भाग लिया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!चार अप्रैल 2020 के सुबह 5.30 बजे लतरा निवासी राजधर यादव अपने घर पर मवेशी को चारा दे रहा था। उसी समय लतरा निवासी छोटू यादव और उसके पिता रामगति यादव बाइ से आये और उसपर अधाधुंध फायरिंग करने लगे।
राजधर यादव जान बचाने घर की ओर भागे व चाचा लड्डू यादव के घर में छुपने लगे लेकिन छोटू यादव अपने पिता रामगति यादव सहित सात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी रिंका देवी के लिखित बयान पर गोपालपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था।














