लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आवश्यक वस्तुओं के अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिानिक, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी सामाग्री वाले दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। प्रदूषण जांच केन्द्र और हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट बनाने वाली एजेंसियां भी खुलेंगी। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश बुधवार को जारी कर दिया। दुकानों के खुलने की वजह से भीड़भाड़ न हो, यह सुनिश्चित करना डीएम की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए उन्हें कई अधिकार दिए गए हैं।

ये दुकानें खुलेंगी

1. इलेक्ट्रिकल सामान- पंखा, कूलर, एसी (बिक्री एवं मरम्मत)
2. इलेक्ट्रॉनिक सामान-मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैट्री (बिक्री एवं मरम्मत)
3. ऑटोमोबाइल्स, टायर व ट्यूब, लुब्रिकेन्ट (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित)
4. निर्माण सामाग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान- सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट व शटरिंग सामाग्री
5. ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट की दुकान (प्रत्येक दिन के अंतराल पर खोली जा सकती है, वहीं गैरेज व वर्कशॉप प्रतिदिन खोला जा सकता है)
6. हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट की दुकान (प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर 2 और जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है)
7. प्रदूषण जांच केन्द्र

सुझावों के बाद लिया निर्णय

दुकानों को खोलने के संबंधित आदेश बुधवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जारी कर दिया। कई तरह की दुकानों को खोलने का आदेश पहले ही जारी किया गया था। सरकार के मुताबिक इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद विभागों से मिले सुझावों के आधार पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है। डीएम को यह अधिकार होगा कि वह अपने-अपने जिलों इन दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर सकते हैं।

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डीएम तय करेंगे कैसे खुलेंगी दुकानें

गृह विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दुकानें खुलने से भीड़भाड़ न हो। इसका पूरा ध्यान रखा जाए। डीएम चाहे तो अलग-अलग समय या अलग-अलग दिन दुकानों को खोलने का निर्णय ले सकते हैं। भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाने हैं उन्हीं के स्तर से तय होगा। दुकानों को कब और किस दिन खोलना है इसका आदेश डीएम अलग से जारी करेंगे।