पटना : राज्य में जिन नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा दो वर्ष पूरी हो चुकी है, उनका वेतन निर्धारण जल्द होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समेत नियोजन इकाईयों को आदेश जारी किया है।

जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 11 अगस्त 2015 को जारी विभागीय आदेश के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालयाध्क्षों को 5200-20200 वेतनमान के साथ ग्रेड वेतन क्रमश 2000 रुपये, 2400 रुपये तथा 2800 रुपये स्वीकृत है। प्रावधान के तहत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्क्षों को समय समय पर महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं देय वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होगा।

सात वर्षो की सेवा के बाद मिलेगा अध्ययन अवकाश

पटना : बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को तीन वर्षो के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। लेकिन, यह अवकाश उन्हें सात साल की सेवा पूरी करने के बाद मिलेगा। इस संबंध में शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारी, क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक,डीईओ, डीपीओ एवं बीडीओ समेत नियोजन इकाईयों को जारी किया। शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए पहले से तीन साल का अवैतनिक अध्ययन अवकाश देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन नियमावली में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि कितने वर्षो की सेवा के बाद यह अवकाश दिया जाएगा।

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