,, नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम थ्री कोर्ट ने सुनाया फैसला

नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम थ्री राहुल कुमार की अदालत ने गुरुवार को मारपीट व रंगदारी मांगने के मामले में दोषी पाते हुए पांच अभियुक्तों को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने बिहपुर थाना क्षेत्र के बलहा निवासी मो यूसुफ के पुत्र मो इलियास उर्फ ईसार, मो इसाद, मो समूल उर्फ कारे, मो इजहार, मोअहमद को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 384, 447 एवं 387/34 में दोषी पाया. न्यायालय ने सभी अभियुक्त कधारा 384 में एक वर्ष, 447 में दो माह एवं धारा 387 में तीन वर्ष एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी धाराओं की सजा साथ साथ चलेगी. सहायक अभियोजन पदाधिकारी श्रीराम प्रताप ने बताया कि घटना आठ दिसंबर वर्ष 2009 की है. सभी अभियुक्तों ने बलहा निवासी सूचक मो इलियास पिता मांगन अली को साथ मारपीट की थी एवं एक लाख रंगदारी की मांग की.

इस दौरान सूचक द्वारा रंगदारी की के रूप में 12 हजार दिया भी गया था. लेकिन फिर भी उन लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी व रंगदारी की मांग की जा रही थी. घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा भवानीपुर ओपी में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें सभी अभियुक्तों को नामजद किया गया था। न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों की गवाही के आधार पर सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई.

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