अब हर श्रेणी के कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी ने लोड तय कर दिया है। घरेलू, व्यावसायिक, खेती, छोटे या बड़े उद्योग, सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शन में कम से कम और अधिकतम लोड तय हो गया है।

दरअसल लोड तय करने के लिए बिजली कंपनी ने एक प्रस्ताव विनियामक आयोग को दिया था जिस पर मुहर लग गई है। मुहर लगते ही बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड का छठा संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। हर श्रेणी में लोड तय होने से उपभोक्ता आसानी से तय कर सकेंगे कि उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार कनेक्शन लेना है।

संशोधन के बाद लागू हुए नए नियम के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के बिजली कनेक्शन में अगर किसी को 230 वोल्ट बिजली सप्लाई की जरूरत होगी तो उन्हें अधिकतम 7 किलोवाट तक का कनेक्शन लेना होगा।

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कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी ने किए लोड तय

अब हर श्रेणी के कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी ने लोड तय कर दिया है। घरेलू, व्यावसायिक, खेती, छोटे या बड़े उद्योग, सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शन में कम से कम और अधिकतम लोड तय हो गया है। अगर किसी को 400 वोल्ट बिजली की जरूरत होगी तो थ्री फेज में उसे कम से कम 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना होगा। इसी श्रेणी में उपभोक्ता 70 किलोवाट तक का कनेक्शन ले सकेंगे।

उद्योग चलाने वालों में अगर किसी को 11 किलोवाट बिजली का कनेक्शन लेना होगा तो उन्हें कम से कम 50 केवीए और अधिकतम 1500 केवीए का कनेक्शन मिलेगा। 33 केवीए के कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कनेक्शन में कम से कम 500 केवीए और अधिकतम 15 हजार केवीए कनेक्शन मिलेगा। जबकि 132 केवी के कनेक्शन में कम से कम 7500 केवीए का कनेक्शन लेना होगा। 220 केवी के कनेक्शन लेने वाले उद्योगपति को कम से कम 10 हजार केवीए का कनेक्शन लेना होगा।

किसानों-छोटे उद्योग को 2 से 5 केवी का कनेक्शन

खेती से संबंधित मसलन धान कुटाई के लिए कोई किसान बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं या छोटे उद्योग के लिए कोई कनेक्शन लेना चाहेंगे तो उन्हें 2 से 5 किलोवाट का कनेक्शन मिलेगा। इसमें यह छूट दी गई है कि उपभोक्ता 230 या 400 वोल्ट बिजली सप्लाई की डिमांड कर सकेंगे।