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नवगछिया : नवगछिया नगर पंचायत में आने वाले सभी छोटे बड़े व्यवसायियों को ट्रेड लायसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने कहा कि छोटे व्यवसायियों जिनका सलाना व्यवसाय दस लाख के अंदर होगा उन्हें सलाना एक हजार रुपये शुल्क दे कर लायसेंस लेना होगा. वहीं बड़े व्यवसायी जिनका व्यवसाय सलाना 10 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें दो हजार रुपये शुल्क देकर लायसेंस लेना होगा. जिनका अपना दुकान हैं ऐसे दुकानदार अपना पहचान आइडी और फोटो लेकर फार्म जमा करेंगे जबकि जो भाड़े पर हैं वे मकानमालिक के एग्रीमेंट की काॅपी और अपना आईडी के साथ आवेदन नवगछिया नगर पंचायत जा कर सकते हैं. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने कहा कि जो व्यवसायी अपना ट्रेड लायसेंस नहीं लेंगे ऐसे लोगों पर दंडनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है.