नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय में एडीजे प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत में सत्रवाद संख्या 745 / 13 में रंगरा ओपी के भवानीपुर निवासी नीरज पंडित व सालों पंडित पर धारा 114, 302, 34 और आईपीसी की धारा 27 आर्म्स अधिनियम के तहत रंगरा ओपी में कांड संख्या 393/ 12 दर्ज किया गया है. जिसमें अभियुक्तों को दोषी पाया गया. मामला 27/12 /2012 का है, जब शाम को 4 बजे मकई के खेत में लिस पंडित अपने परिवार के साथ बोरिंग से पटवन कर रहा था, इस दौरान अभियुक्त नीरज पंडित व सालों पंडित ने मिलकर मशीन बंद कर दिया. जिससे विवाद बढ़ गया, तनाव का माहौल हो गया. इसके बाद सालो पंडित और धीरज पंडित ने सालो पंडित को पीछे से पकड़ लिया और नीरज ने कनपट्टी पर गोली मार दी. जिसके बाद उपचार के लिए पीड़ित को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया जहां से उसे मायागंज रेफर कर दिया गया. मायागंज जाने के क्रम में ही पीड़ित की मौत हो गई थी. इस मामले में धीरज बयान से अनुपस्थित था. इस मामले में सूचक मृत का भाई शैलेश पंडित के बयान पर केस दर्ज किया गया था. इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई बुधवार को होगी. जिसके लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा हैं.
हत्याकांड मामले में दोष सिद्ध
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