कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बिहार के जिलों की स्थिति की गंभीरता तथा स्थानीय आवश्यकता को आकलन कर जिलाधिकारी जरूरी प्रतिबंध लगाएंगे। बाजारों में अतिरिक्त भीड़ होने तथा दुकानदारों द्वारा मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किये जाने पर मानको का उल्लंघन करने वाले दुकानों के साथ-साथ पड़ोस की दुकानों को भी दो दिनों तक बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी दे सकेंगे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय हुआ कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जाएगा, जहां जिलाधिकारी परिस्थितियों का आकलन कर स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। गौरतलब हो कि भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार परिस्थितियों का आकलन कर आवश्यक अतिरिक्त कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। इसी आलोक में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में उक्त निर्णय लिये गए हैं।

समारोह करने के पहले थाने को सूचना देना अनिवार्य

होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर आदि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टॉफ के अतिरिक्त) ही शामिल हो सकेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाये जाने वाले समारोहों के पूर्व इसकी सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा।

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स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना जारी करेंगे कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि एक होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह हो।