मारपीट में गिरफ्तार जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह की जमानत पर फैसला सुरक्षित

भागलपुर / पटना

जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की नियमित जमानत अर्जी पर गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (पांच) दीपांकर पांडे के कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी मामले में जेल में बंद रमेश सिंह की जामनत पर भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा व वीरेश प्रसाद मिश्रा ने बहस में भाग लिया। वहीं जिप अध्यक्ष के खिलाफ सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह और रमेश सिंह की ओर से एपीपी विजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

मालूम हो कि शाहकुंड बाजार में 26 सितंबर, 2016 को दुर्गा मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी। व्यवसायी प्रमोद चौधरी द्वारा दर्ज एफआईआर में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने जिप अध्यक्ष समेत 20 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके पहले जिला जज के कोर्ट ने जिला परिषद अध्यक्ष समेत अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी। शाहकुंड पुलिस ने 11 जून को जिप अध्यक्ष और नौ जून को रमेश सिंह को गिरफ्तार किया था।

टुनटुन साह की अस्पताल से छुट्टी, गये जेल

भागलपुर। मायागंज अस्पताल के पेइंग वार्ड में स्वास्थ्य लाभ ले रहे जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह को अस्पताल से छुट्टी मिल गयी। गुरुवार की शाम चार बजे पुलिस जिप अध्यक्ष को अस्पताल से लेकर जेल चली गयी। जिप अध्यक्ष का इलाज करने वाले वरीय फिजिशियन डॉ. एमएन झा ने टुनटुन साह की सेहत की जांच की। बीपी, शुगर व लीवर जांच की रिपोर्ट नार्मल मिली। डॉ. झा ने बताया कि जिप अध्यक्ष की जांच रिपोर्ट के आधार पर उनकी सेहत ठीक मिली। इस आधार पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गौरतलब है कि सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहे जिप अध्यक्ष टुनटुन साह को लूज मोशन, पेट दर्द व गैस की शिकायत के बाद 17 अगस्त की शाम करीब साढ़े चार बजे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था।