नवगछिया। व्यवहार न्यायालय के एडीजे-3 नीरज बिहारी ने धारा 147, 323, 341 में राघोपुर निवासी राजकिशोर पोद्दार, काजल देवी, बिनोद दास, सुनील कुमार, शर्मिला देवी, मीरा देवी, कोमल कुमारी, झामो कुमारी,

ब्रह्मदेव दास व रामसेवक दास को दोषी पाते हुए 3 प्रोबिशन एंड ऑफेंडर एक्ट के तहत डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया। मुकदमे में सरकार की ओरसे अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में भाग लिया।