नवगछिया : राजनीती के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माने की शर्त पर उन्हें जमानत प्रदान की है।

इस आदेश के बाद अब वे जेल से बाहर निकल पाएंगे। डॉ. आरके राणा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की अर्जी लगाई गई थी। सीबीआइ की विशेष अदालत ने चाईबासा मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है।

इसी आदेश के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी दाखिल की है। सुनवाई के दौरान आरके राणा की ओर से अदालत को बताया गया कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा की आधी अवधि उन्होंने जेल में काट दी है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी।

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