बिहपुर के सोनवर्षा निवासी कौशल कुंवर और बमबम चौधरी हत्याकांड के अभियुक्त इसी गांव के कुख्यात रिंकू कुंवर को दोषी पाते हुए नवगछिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमितव्य चौधरी की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने रिंकू कुंवर पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि दोनों मृतक की पत्नी को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस किया। इस दोहरे हत्याकांड में अभियोजन पक्ष से कुल 15 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने रिंकू कुंवर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।प्रभारी एपीपी परमानंद साह ने कहा कि विभिन्न समय पर आरोप पत्र दाखिल होने के कारण इस हत्याकांड में विभिन्न सत्र वाद चलाए गए हैं। आरोप गठन होने के बाद कोर्ट ने सत्र वाद संख्या 297/15 के तहत सुनवाई करते हुए रिंकू कुंवर को दोषी पाया।

5 साल पहले कोर्ट से लौट रहे कौशल व बमबम की गोली मार कर दी थी हत्या

5 साल पहले 23 जनवरी 2015 को नवगछिया कोर्ट से तारीख कर बाइक से घर लौट रहे सोनवर्षा निवासी कौशल कुंवर व बमबम चौधरी को झंडापुर ओपी क्षेत्र के बगड़ी रेलवे ओवरब्रिज के समीप दोपहर 12:45 बजे अपराधियों ने बोलेरो से धक्का मार कर गिरा दिया। इसके बाद दोनों को गोली मार दी। कौशल कुंवर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। बमबम चौधरी की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। कौशल कुंवर के भाई श्रवण कुंवर ने झंडापुर ओपी में रिंकू कुंवर, राहुल कुंवर, लाली कुंवर व राजेश कुंवर के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

Whatsapp group Join