नवगछिया । व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने सत्रवाद संख्या488/21 और भवानीपुर बिहपुर थाना कांड संख्या 185/19 धारा 302,27 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त हत्या के आरोपी गनौल निवासी शिवा यादव पुत्र सत्तो यादव को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!न्यायालय ने 27 आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष कारावास और और दो हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। सभी सजा साथ साथ चलेंगी। मुकदमे में सरकार की और से अपर लोक अभियोजक शंभूनाथ सिंह ने बहस में भाग लिया था।
घटना चार वर्ष पूर्व भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनौल निवासी लगन यादव उर्फ लागो यादव की हत्या का है। 14 जून 2019 को भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कछुआ बहियार में भैंस चराते वक्त किसान लगन यादव की हत्या गोली मारकर कर दी थी। मृतक के पुत्र मिथलेश यादव ने भवानीपुर थाना में इसी गांव के शिवा यादव, पंकज यादव, गोविंद यादव, आशीष यादव, जयकिशोर यादव और अरुण यादव को नामजद किया था।

इस मामले में शिवा यादव और आशीष यादव के ऊपर आरोप गठित किया गया था।न्यायालय में सात साक्ष्यों के बयान दर्ज किया गया था। आशीष यादव को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया जबकि शिवा यादव को कोर्ट में लंबी बहस के बाद सजा सुनाई गई है।
