भागलपुर : आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दरम्यान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा भागलपुर जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (यथा रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नाली एवं दो नाली बंदूक, अनिषिद्ध (N.P Bore)) के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने संबद्ध थाना में सत्यापन करने का आदेश जारी किया गया है।
11 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक भागलपुर के सभी शस्त्रधारी को अपने शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन अपने थाना में जाकर कराना है।
इसके लिए थानावार दंडाधिकारियों एवं थाना अध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति की गई है। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी की अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करते हुए शस्त्र की जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी।












