बिहार में कोर्ट रूम Live वाला पहला जिला होगा भागलपुर…. टीवी पर देखेंगे मुकदमों की सुनवाई

भागलपुर / पटना

इस माह के अंत तक मुव्वकिल खुद संबंधित कोर्ट रूम के बाहर एलसीडी (टीवी) पर भागलपुर की अदालत में अपने लंबित मुकदमों की सुनवाई देख सकेंगे। भागलपुर सिविल कोर्ट संभवत: बिहार में कोर्ट रूम लाइव वाला पहला जिला होगा, जहां यह व्यवस्था शुरू की जानी है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्रमुख जिलों के सेशन कोर्ट में लाइव जजमेंट की सुविधा शुरू करने का आदेश राज्य सरकारों को दिया था। बड़ी अदालत के आदेश पर भागलपुर के सभी सेशन कोर्ट के दरवाजे पर एलसीडी टीवी लगा दी गई है। बस इसे स्टार्ट किया जाना बाकी है।

Whatsapp group Join

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

पक्षकारों को यह होगा फायदा

1. कोर्ट रूम लाइव से पक्षकारों को उनके मुकदमे में हो रही पैरवी की जानकारी मिल जाएगी

2. पैरवी के दौरान पक्षकारों के वकील जज के सामने सही तरीके से पक्ष रख पाए या नहीं, ये वे खुद देख सकेंगे

3. जिरह के दौरान प्रतिद्वंद्वी पक्ष द्वारा गलत दलील देकर केस का एंगल चेंज करने पर रोक लग सकेगी

4. कई बार केस में कुछ रिकार्ड अगले तारीख पर देने का वायदा किया जाता है, लेकिन अगली तारीख पर वह रिकार्ड उपस्थित नहीं किया जाता है। इससे यह गलती पकड़ में आ जाएगी

5. ठोस प्रमाण व मजबूत जिरह के बाद भी कई बार पक्षकारों की बात अनदेखी हो जाती है। लाइव रिकार्डिंग में अदालत द्वारा ऐसा नहीं हो सकेगा

भागलपुर कोर्ट की साख और मजबूत होगी

अदालत को यह होगा फायदा

1. हिस्ट्री शीटरों को सजा सुनाने के बाद कई बार कोर्ट रूम के अंदर व बाहर अराजक स्थिति हो जाती है। लाइव रिकार्डिंग से तमाम गतिविधि कैमरे में कैद हो जाएगी

2. आेपन कोर्ट के कारण दूसरे पक्ष के कई लोग भी अदालत में रहते हैं। वे वारदात को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। अब ऐसा नहीं हो पाएगा

3. कई बार उम्मीद के विरुद्ध फैसला आने पर पक्षकार अदालत पर ही उंगली उठाने लगते हैं। ऐसे में गलत आरोपबाजी से अदालत की साख बच जाएगी

4. कई मामले में आरोपियों का दोषी करार दिए जाने का संदेह हो जाता है और वे हाजिरी देकर गायब हो जाते हैं। बलाइव रिकार्डिंग से उनकी यह गलती पकड़ में आ जाएगी

5.कोर्ट कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत भी अक्सर प्रकाश में आती रहती है। लाइव रिकार्डिंग से कोर्ट के अंदर व बाहर कोई कोर्टकर्मी मुव्वकिल से नाजायज मांग नहीं करेगा।