Patna High Court में बुधवार को बिहार नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार की तरफ से दिये गए पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे मामले को ईबीसी आयोग के समक्ष भेजने के लिए कहा है.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अब ईबीसी आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निर्देश के आलोक में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी. पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्लीयर किया कि ईबीसी आयोग का रिपोर्ट आने के बाद ही, बिहार में नगर निकाय का चुनाव कराया जा सकेगा.
