नवगछिया। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने तेलघि निवासी घुटर राय पिता माधो राय को आर्म्स एक्ट व हत्या का मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जुर्माने अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 27 आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा सुनायी है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। सरकार की ओर से प्रभारी अपर अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस किया।
घटना 27 जुलाई 1992 की है। खरीक थाना क्षेत्र के तेलघी निवासी अरुण सिंह खरीक थाना से अपने कुर्की का सामान ट्रैक्टर पर लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान इमलिया चौक 14 नंबर बस स्टैंड के पास आठ नौ लोगों ने अरुण सिंह व उसके परिवार के लोगों पर गोली चलाई थी। इसमें अरुण सिंह के भाई मुरारी सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अरुण सिंह व उसके रिश्तेदार सैदपुर निवासी हरेराम चौधरी गोली लगने से घायल हुए थे।

घायल अरुण सिंह के बयान पर तेलघी के विजय सिंह, पुल्लड़ सिंह, घुटर राय, नीरो राय, शंकर राय सहित अज्ञात पर अंधाधुंध गोली चलाने, हत्या करने की प्राथमिक दर्ज करायी थी। मुकदमे के दौरान माधो राय, नीरो राय, शंकर राय और विजय सिंह की मौत हो गई जबकि पुल्लड़ सिंह आज भी फरार हैं।













