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नवगछिया के डाकबंगला को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नवगछिया के डाकबंगला को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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पटना, ( नवबिहार न्यूज नेटवर्क)। शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने सुबे के डाक बंगला के धड़ल्ले से हो रहे व्यवसायिक उपयोग को अवैध करार देते हुए उसे राज्य की संपत्ति बताई है। न्यायमूर्ति नवनीत प्रसाद सिंह एवं न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने सत्यनारायण चौधरी की जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। मामले का निष्पादन करते हुए खंडपीठ ने नवगछिया के डाकबंगले को तोड़ने एवं कोई भी व्यवसायिक निर्माण कराने पर रोक लगा दी है।

खंडपीठ ने इस क़ानूनी बिंदु को स्पष्ट किया कि भले ही पंचायती राज संस्थान के जिला परिषद द्वारा डाक बंगलों का उपयोग एवं नियंत्रण होता है किंतु डाक बंगलों का स्वामित्व अंततः राज्य में ही निहित है । अंग्रेजी राज में प्रशासनिक मुख्यालयों पर अफसरों के ठहराव के लिए डाक बंगले बनाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि आज भी आला अधिकारियों के ठहराव एवं सभागार के रूप में डाक बंगलों का महत्व है।

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