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भागलपुर : 48 घंटे के भीतर सरकारी परिसरों को बैनर-पोस्टर मुक्त करना अनिवार्य

भागलपुर : आगामी विधानसभा निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए शनिवार को समीक्षा भवन, भागलपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारी और各 कोषांगों की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य बिंदु:

  • एमसीसी कोषांग: प्रेस नोट जारी होने के 48 घंटे के भीतर सरकारी परिसरों को बैनर-पोस्टर मुक्त करना अनिवार्य। 72 घंटे के भीतर पूरे क्षेत्र से पोस्टर-बैनर हटाना होगा। राजनीतिक दलों को इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी अवगत कराएंगे।

  • व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग: नामांकन के बाद प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय का प्रतिदिन हिसाब रखना अनिवार्य। इसके लिए विभिन्न रजिस्टरों और खर्चों के प्रकार की जानकारी दी गई। चुनावी कार्यक्रमों की वीडियो ग्राफी भी अनिवार्य होगी।

  • नाम निर्देशन कोषांग: नॉमिनेशन से जुड़े प्रपत्रों की जानकारी दी गई और प्रतिदिन के अपडेट भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

  • सभी कोषांगों ने अपने-अपने कार्य और जिम्मेदारियों पर विस्तृत जानकारी साझा की।

बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, अनुमंडल और प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को समयबद्ध और पारदर्शी कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

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