बिहार में अब 15 के बजाए दस दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, नई समय सीमा

राष्टीय / अंतरराष्टीय

सूबे में अब 15 के बजाए दस दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत 20 सेवाओं के लिए तय समय सीमा को घटा दिया है। इसमें से 18 सेवाएं पूर्व से लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में शामिल हैं, जबकि नई सूची में दो नई सेवाओं को जोड़ा गया है। विभाग ने यह कदम कंप्यूटराइजेशन और आटोमेशन के बाद काम के निष्पादन में आई तेजी को देखते हुए उठाया है।

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इन सेवाओं के लिए पिछली बार वर्ष 2014 में समय सीमा निर्धारित की गई थी। निजी वाहनों के निबंधन की अवधि भी 30 दिन से घटा कर सात दिन कर दी गई है, जबकि व्यावसायिक वाहनों के निबंधन लिए नई समय-सीमा 10 दिन होगी। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक को समय सीमा में बदलाव की अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र लिखा है।

सेवा पूर्व निर्धारित समय नई समय सीमा

ड्राइविंग लाइसेंस 15 कार्य दिवस 10 काई दिवस
लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड 15 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस
निबंधन (निजी वाहन) 30 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस
निबंधन (व्यावसायिक वाहन) 30 कार्य दिवस 10 कार्य दिवस
निबंधन का रद्दीकरण 45 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस
ट्रेड सर्टिफिकेट 15 कार्य दिवस 10 कार्य दिवस
फिटनेस (व्यावसायिक वाहन) 15 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस
वाहन जांच प्रतिवेदन 15 कार्य दिवस 10 कार्य दिवस

नई सेवाएं

प्रदूषण जांच केंद्र के आवेदन 30 कार्य दिवस

वाहनों का परमिट

जिला परिहवन पदाधिकारी 10 कार्य दिवस
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 30 कार्य दिवस
राज्य परिवहन आयुक्त 60 कार्य दिवस
परिवहन विभाग