
भागलपुर : डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, न्यायालय समाहर्ता भागलपुर द्वारा आदेश पारित करते हुए गोपालपुर थाना के तीनटंगा करारी ग्राम निवासी कुख्यात अपराधी कामदेव यादव, पिता- गणेश यादव तथा खरिक थाना के नया टोला भवनपुरा ग्राम निवासी कुख्यात अपराधी गौरव यादव उर्फ बोतल यादव को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा- 3 के अंतर्गत जिला बदर करते हुए बांका जिला के रजौन थाना में प्रतिदिन 9:00 बजे पूर्वाह्न से 11:00 बजे पूर्वाह्न तक एवं 5:00 बजे अपराह्न से 7:00 बजे अपराह्न के बीच सदेह उपस्थिति दर्ज करने एवं अपने गतिविधि की जानकारी अपने थानाध्यक्ष एवं रजौन थानाध्यक्ष को देने का आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी,भागलपुर द्वारा पारित आदेश के आलोक में पुलिस अधीक्षक नवगछिया सुश्री प्रेरणा कुमार ने पुलिस अधीक्षक बांका को पत्र प्रेषित करते हुए रजौन थाना अध्यक्ष से उक्त आदेश का अनुपालन करवाने तथा उपस्थिति की छाया प्रति साप्ताहिक प्रतिवेदन के रूप में संबंधित थानाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
उल्लेखनीय है कि कामदेव यादव के विरुद्ध गोपालपुर थाना में 14 गंभीर आपराधिक मामले एवं दो सनहा दर्ज है, तथा गौरव यादव के विरुद्ध रेल थाना नवगछिया में आर्म्स एक्ट का एक मामला, खरीफ थाना में 9 तथा नदी थाना में तीन गंभीर आपराधिक मामले कुल 12 गंभीर मामले दर्ज है।