ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इस लाइसेंस को अप्लाई करने से संबंधित सारी जानकारी मौजूद है. इसे बनावाने का तरीका भी बिकुल सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसा ही है. इसके लिए आपको स्थानीय आरटीओ में जाकर आवेदन करना होगा और ज़रूरी डॉक्युमेंट्स जमा कराने होंगे. इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 4A भरना होगा जो कि ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है. ये लाइसेंस ही है लेकिन टेक्निकली इसे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कहा जाता है.
क्या-क्या चाहिए इस लाइसेंस के लिए:
1. आपके वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की एक अटैस्टेड कॉपी
2. एड्रैस प्रूफ की एक अटैस्टेड कॉपी
3. वैलिड पासपोर्ट की अटैस्टेड कॉपी
4. एअर टिकट की कॉपी
5. वैलिड वीजा की अटैस्टेड कॉपी
6. पांच पासपोर्ट साइज फोटो
7. मेडिकल फॉर्म 1-A
8. भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र (आधार कार्ड)
9. जन्म प्रमाण पत्र की अटैस्टेड कॉपी

फॉर्म भरकर ये करें:
फॉर्म 4A को पूरी तरह भरने और इन सभी डॉक्युमेंट को जुटाने के बाद आप आरटीओ ऑफिस में जाकर इसे जमा करा दें. बता दें कि इस लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 500 रुपए बतौर फीस देने होंगे और यह सिर्फ एक साल के लिए मान्य होता है. हालांकि इसे ऑनलाइन रिन्यू कराना भी बेहद आसान है.
किन लोगों के लिए है बेहद ज़रूरी
वो लोग जो अक्सर विदेश जाते हैं या फिर जिन्हें ऑफिस के काम से अक्सर विदेश जाना पड़ता है. इसके लावा जो लोग कार के जरिए घूमना चाहते हैं उनके लिए भी ये ड्राइविंग लाइसेंस बेहद काम का है.
ये है फॉर्म: (क्लिक करके कर लें डाउनलोड)
