पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख गुरुवार को खत्म हो रही है मगर ख़बर आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की तारीख़ बढ़ाकर साल के अंत तक करने का ऐलान गुरुवार को करेगी. वैसे लिंक करवाने की तारीख़ 31 अगस्त को ही समाप्त हो रही है. आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समयसीमा 31 दिसंबर तक कर दी गई है.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, सरकार गुरुवार को फैसला करेगी कि, क्या इसकी समयसीमा बढ़ाई जाये. आपको बता दें कि, आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी. ऐसे लोग जो आयकर कानून के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक में आते हैं, 80 साल से अधिक उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस आवश्यकता से छूट दी गई है.

31 जुलाई को आयकर विभाग ने कहा था जब तक से यह पूरी तरह से प्रमाण नहीं निकलता की आधार कर विभाग ने 31 जुलाई को कहा था कि जब तक यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आधार क़ानूनी तौर से वैध नहीं है तब तक करदाताओं को 31 अगस्त, 2017 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा. आधार के सीईओ अजय भूषण पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर फैसले के बाद यह कहा था कि करदाताओं को अपना पैन-आधार लिंक करना ही होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसे प्रभावित नहीं करता.
करदाताओं को हालांकि अपने सालाना आयकर रिटर्न को 5 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़े बिना जमा कराने की अनुमति दी गई थी. करदाताओं के लिए अपने बैंक अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है. केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को यह साफ़ किया कि इसकी डेडलाइन 30 सितम्बर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है.
