पटना| सरकारी और निजी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने मान्यता दे दी है कि 2 साल के बदले 18 माह का यह कोर्स करने वाले किसी भी राज्य में शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। एनसीटीई के उप सचिव टीपी सिंह ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इसके पहले एनसीटीई ने कहा कि था कि शिक्षक बहाली के लिए टीईटी या सीटीईटी पास के साथ दो साल का डीएलएड कोर्स करने वाले ही शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। एनसीटीई के आधार पर ही बिहार से निजी स्कूलों में पढ़ाने रहे डीएलएड कोर्स करने वालाें को 91763 प्रारंभिक शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए योग्य नहीं माना था।

इनसे आवेदन भी नहीं लिया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इन्हें बहाली प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अब एनसीटीई ने साफ कर दिया है कि पटना हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगा। बिहार में निजी स्कूलों के 2 लाख शिक्षकों ने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड काेर्स किया थाा। शिक्षकों काे 6 माह का पढ़ाने के अनुभव का छूट देते हुए 18 माह का काेर्स डिजाइन किया गया थाा।
