भागलपुर : जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संस्थान चलाने वालों की अब खैर नहीं हैं। ऐसे कोचिंग संस्थान बंद किए जाएंगे। बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के अनुसार निजी कोचिंग संस्थानों का निबंधन नहीं होने के संबंध में डीएम प्रणव कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी स्पष्टीकरण पूछा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!डीएम ने विभागीय आदेश के तहत कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए लंबित आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में क्या कार्रवाई हुई है।

अनिवार्य है सभी कोचिंगों संस्थानों का निबंधन: बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण व विनियमन) अधिनियम 2010 के तहत जिले में चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को सरकार से निबंधन कराना अनिवार्य है। 2010 में बने अधिनियम के आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी महज कुछ ही कोचिंग सेंटर का निबंधन हुआ है।
