बुधवार से अनलॉक हो रहे शहर में कोरोना सुरक्षा के लिए प्रशासन की विशेष टीम तो नहीं बनी, लेकिन पहले से ही तैनात पुलिस-प्रशासन की टीम निगरानी करेगी। स्वास्थ्य विभाग व निगम ने अब तक इसकी कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसे में दुकानों, बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं? इसे देखने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जिम्मेदारी उठाई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!चेंबर के पदाधिकारी बाजार में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर जिला प्रशासन को शिकायत कर दुकानें सील करा सकेंगे। चेंबर अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला ने सभी दुकानदारों से कहा है कि तय शेड्यूल के अनुसार ही ऑड-ईवन फार्मूले पर दुकानें खोलें। दुकानोें सभी मास्क लगाएं। दो गज की दूरी भी मेंटेन रखें। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की पहली लहर के बाद जो गलती हुई, वह गलती न दोहराएं। इससे फिर संक्रमण का खतरा बढ़ेगा।
मत कीजिए पुरानी गलती
मायागंज अस्पताल के काेरोना वार्ड के नोडल अफसर डॉ. हेमशंकर शर्मा का कहना है कि काेराेना की पहली लहर के बाद जाे गलती की थी, उसे न दोहराएं। अभी रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। गलती दोहराई तो यह घटकर फिर से 80% प्रतिशत हो जाएगा। इसलिए बाजार को लॉक ही मानकर चलें, तभी कोरोना से बचे रहंेगे।

पुराने समय को न भूलें
मायागंज अस्पताल अधीक्षक डॉ. असीम कुमार दास का कहना है कि अभी अस्पताल मरीजों से खाली हो रहे हैं। यह सुखद है, लेकिन दो माह पहले ही आपाधापी को न भूलें। बेड नहीं मिल रहे थे। अस्पताल पहुंचने के दो-चार मिनट में ही मरीजों की मौत हो रही थी। यह बेहद कष्टकारी था। दर्जनों डॉक्टर, नर्सें संक्रमित हुईं। इसलिए सब अनलॉक होने के बाद भी कोरोना को लॉक करने के सभी इंतजाम करते रहें।
दुकानों के लिए चेंबर बनाएगा फ्लाइंग टीम
चेंबर ने कहा, दो गज दूरी को मेंटेन करने के लिए सभी दुकानों के आगे रस्सी लगाई जाए। खरीदारों की भीड़ ना लगे, इसलिए घेरा या कोई सिंबल लगाएं। उन्हाेंने कहा कि बगैर मास्क वालों से व्यवसायिक सौदा ना करें। उन्होंने कहा, चेंबर फ्लाइंग टीम बनाकर बाजार का निरीक्षण भी करेगी।
कल ये दुकानें खुलेंगी
कपड़ा/जूता-चप्पल/बर्तन/आटाेमाेबाइल वर्क्स/ गैरेज/ सर्विसिंग सेंटर/ निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री दुकानें सीमेंट/स्टील/बालू/गिट्टी/सीमेंट ब्लाॅक/ ईंट/ प्लास्टिक पाइप/हार्डवेयर सेनिटरी/पेंट/शटरिंग/अाॅटाेमाेबाइल टायर-ट्यूब्स/स्पेयर पार्टस/हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन
ये राेज खुलेंगी
आवश्यक खाद्य सामग्री/फल-सब्जी/ मांस-मछली/ दूध/ पीडीएस की दुकानें राेज सुबह 6 से दाेपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
कपड़ा/जूता-चप्पल/बर्तन/आटाेमाेबाइल वर्क्स/ गैरेज/ सर्विसिंग सेंटर/ निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री दुकानें सीमेंट/स्टील/बालू/गिट्टी/सीमेंट ब्लाॅक/ ईंट/ प्लास्टिक पाइप/हार्डवेयर सेनिटरी/पेंट/शटरिंग/अाॅटाेमाेबाइल टायर-ट्यूब्स/स्पेयर पार्टस/हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन
ये राेज खुलेंगी
आवश्यक खाद्य सामग्री/फल-सब्जी/ मांस-मछली/ दूध/ पीडीएस की दुकानें राेज सुबह 6 से दाेपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
