कार में शराब लेकर जाते हुए पकड़े गए अभियुक्त को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-दो) शरद चन्द्र श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को इस कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त हावेल मुर्मू को सजा सुनाई। कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्त पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर स्थित चोपरा का रहने वाला है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष पीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि पिछले साल छह जून को नवगछिया में अभियुक्त को कार में शराब ले जाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कार की तलाशी लेने पर उससे 18 कार्टन में 162 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। पुलिस को शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी।
जिसके बाद पुलिस जब वाहन के पास पहुंची तो कार चालक भागने लगा। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। नवगछिया में पदस्थापित तत्कालीन दारोगा फिरोज खां के बयान पर केस दर्ज किया गया था। इस कांड में विशेष पीपी के अलावा उनके सहयोगी के तौर पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार और प्रभासनाथ सुमन भी थे।

