नवगछिया : दो शराब तस्करों को दस साल की सजा और दो लाख रुपए का आर्थिक दंड

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भागलपुर में आज शनिवार के दिन उत्पाद कोर्ट- 2 में शराब तस्करी मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई । उत्पाद कोर्ट 2 ने दस साल की सजा और दो लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।

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जानकारी के अनुसार मामला भागलपुर जिले के नवगछिया मे 18 अगस्त 2021 की है। जहां पुलिस पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में शराब की खेफ जीरोमाइल नवगछिया से महदतपुर खरीक की अवैध शराब लेकर गुजर रही है, नवगछिया पुलिस ने करवाई करते हुए उस इलाके में घेरा बन्दी करके वाहन जांच सुरु कर दिया था जिसके बाद ट्रक से भरी शराब शराब की खेफ को पकड़ लिया और ट्रक से करीब 4339 लीटर शराब बरामद किया गया था और दो लोगो को मौके से गिरफ्तार किया गया था।

इनमें पहला अश्वनी कुमार पांडेय और दूसरा पिंटू मंडल के रूप में पहचान हुई थी और पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वही आज भागलपुर के उत्पाद कोर्ट 2 ने आज मामले की सुनवाई हुई जिसमें दोनों आरोपियों में अश्वनी कुमार पांडे और पिंटू मंडल है जिसे 10 वर्ष की सजा और दो लाख रुपये आर्थिक दंड दिया गया है। अगर आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ाई जाएगी।

मामले की जानकारी उत्पाद कोर्ट-2 के एपीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि18 अगस्त 2021 की है। जहां पुलिस पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में शराब की खेफ जीरोमाइल नवगछिया से महदतपुर खरीक की अवैध शराब जा रही है जिसको लेकर पुलिस नर पकड़ी थी ओट आज भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 मर ट्रायल किया गया और केस का निष्पादन करते हुए कोर्ट ने दो आरोपी को दस साल की सजा सुनाई साथ ही दो लाख का जुर्माना आर्थिक दंड दिया गया नही देने पर 6 महीने कर अतिरिक्त सजा सुनाई गई।