दिल्ली : अगर आपके पास सिक्के जमा है तो आपको चिंता करने की जरुरत नही हैं. क्यूंकि अगर आप किसी बैंक शाखा में सिक्का जमा करने जा रहे हैं और बैंककर्मी इसे लेने से मना करते हैं, तो आप इसकी शिकायत बैंक के उच्चाधिकारियों से कर सकते हैं. आप आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. बता दें की सिक्का जमा लेने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!खबर हैं की इस समय अधिकांश बैंक शाखाओं की ओर से सिक्का जमा करने गए ग्राहकों को लौटा दिया जा रहा है. ज्यादा तर ऐसी घटना यूनियन बैंक सहित कई बैंकों में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं.जिनके पास दो-चार हजार रुपये या इससे अधिक के सिक्के हैं, वे बैंककर्मियों के इस रवैये से परेशान हैं. कई लोग गुल्लक में पैसे जमा करते हैं की एक दिन इसे बैंक में ले जाकर जमा करेंगे और अब अगर बैंक इसे लेने से इन्कार कर दे तो जमा करने का मूल मकसद ही खत्म हो जाता है.जानकारों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों भी इस बात से वाकिफ हैं कि सिक्का जमा करने पर पाबंदी नहीं है लेकिन इसकी गिनती करने से बचने के लिए वे ग्राहकों को लौटा देते हैं.

हाल के दिनों में बाजार में सिक्कों की उपलब्धता भी बढ़ी है, इसलिए सिक्के ग्राहकों के पास अधिक पहुंच गए हैं. खर्च से अधिक सिक्के हो जाने पर वे इसे बैंक में डालना चाहते हैं. बता दें की भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक उमाकांत सिंह ने बताया कि बैंक शाखाओं में सिक्का जमा करने पर किसी तरह पाबंदी नहीं है. सभी बैंकों की शाखाओं में सिक्का जमा किया जा सकता है. अगर बैंक कर्मचारी ग्राहकों को सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फौरन इसकी जानकारी बैंक के उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए. त्वरित कार्रवाई होती है और बैंक कर्मी को नियमानुसार सजा मिलती है.
