ड्राइविंग लाइसेंस पास न होने पर भी चालान नहीं काट पाएगी पुलिस ?

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ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) पास न होने पर भी चालान नहीं काट पाएगी पुलिस। शुरू हो गई है नई सुविधा।डिजिटल इंडिया के तहत अब आप जल्द ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के भी वाहन चला सकेंगे। सरकार ने डिजिटल लॉकर के तहत यह योजना लॉन्च कर दी है। इसमें आप अपने डीएल और आरसी की सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित कर रख सकेंगे।इसकी मदद से आप सभी जरूरी कागजात की डिजिटल कॉपी अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य मानी जाएगी। इसकी शुरुआत तेलंगाना और दिल्ली में हुई। कम समय में भी आज 43 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नए इंतजाम के तहत 43 लाख लोगों के डिजिटल अकाउंट हैं, जिन पर आज तक करीब 63 लाख डाक्यूमेंट्स अपलोड किए गए है। डिजिलॉकर के जरिए इंश्योरेंस कंपनी और एमएलओ ऑफिस सहित संबंधित सरकारी महकमों का भी एक्सेस रहेगा। डिजीटल होने की वजह से अक्सर लोगों में अपने डाक्यूमेंट्स की सुरक्षा को लेकर मन में संदेह रहता है तो सरकार ने इसके लिए भी उचित प्रबंध किए है। सुरक्षा के मद्देनजर इसमें क्यूआर कोड भी होगा। ताकि कोई और दस्तावेजों से छेड़छाड़ न कर सके। एनआईसी द्वारा तैयार किए गए एम-परिवहन में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस , रजिस्‍ट्रेशन पेपर, व्हीकल इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित रख सकते हैं। एनआईसी के मुताबिक यह इंटरफेस और फीचर्स के मामले में तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च की गई आरटीए-एम वॉलेट से कहीं बेहतर होगी।