खुशखबरी: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 3 लाख संविदा कर्मियों की नौकरी होगी पक्की!

भागलपुर / पटना

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी होगी। इनके स्थायीकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। 360 पेज में तैयार इस रिपोर्ट में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण कैसे होगा, इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट समिति द्वारा सौंपी जाएगी। रिपोर्ट का अध्ययन कर राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी। राज्य के करीब तीन लाख संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।

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गौरतलब हो कि संविदा कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के लिए पूर्व मुख्य सचिव एके चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित है, ताकि संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा भी 60 साल की उम्र तक हो जाए। हालांकि स्थायी होने के बाद इन कर्मियों का वेतन क्या होगा, इस पर समिति ने कोई सुझाव या मंतव्य अपनी रिपोर्ट में नहीं दिया है। यह समिति के कार्य का हिस्सा भी नहीं था। हालांकि बाद में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसका विशेष ध्यान रखा है कि संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए अपनाए जाने वाले नियम सुप्रीम कोर्ट अथवा हाईकोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ नहीं हों। सभी विभागों से अलग-अलग कई चरणों में बैठक करने के बाद समिति ने रिपोर्ट तैयार की है।

समिति का गठन 28 अप्रैल 2015 को किया गया था। उस समय यह कहा गया था कि तीन महीने में समिति रिपोर्ट देगी। लेकिन संविदा कर्मियों की संख्या बड़ी होने के कारण रिपोर्ट तैयार करने में समय लगा। विभिन्न मामलों में न्यायालयों के आदेश का भी अध्ययन किया गया। इस कारण समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। अगस्त 2018 तक कार्यकाल बढ़ाया गया है।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वित्त, सूचना प्रावैधिकी, पंचायती राज आदि विभागों में अधिक हैं।

कार्यान्यवयन भी कारएगी समिति

सुझावों को कार्यान्वित कैसे किया जाए, इसकी जिम्मेदारी भी समिति पर ही होगी। समिति इसमें सहयोग करेगी। साथ ही वेतन निर्धारण और नियमित अंतराल पर वेतन वृद्धि का प्रावधान करेगी। हालांकि यह कार्य रिपोर्ट पर राज्य सरकार के निर्णय के बाद होगा।

पूर्व मुख्य सचिव हैं समिति के अध्यक्ष

पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, जल संसाधन और विधि विभाग के प्रधान सचिव सदस्य हैं। समान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सदस्य सचिव हैं।