दिल्ली : यदि आपने पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो फिलहाल राहत की खबर यह है कि आपका पैन कार्ड फिलहाल रद नहीं होगा लेकिन एक जुलाई से ऐसा नहीं होने की दशा में आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!दरअसल पैन रद करने का अधिकार सीबीडीटी को दिए गए हैं। इस संबंध में सीबीडीटी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सीबीडीटी चाहता है कि इनको लिंक करने की एक समयसीमा तय हो।
उस तारीख के गुजरने के बाद भी यदि लिंक न हो तो पैन को अवैध घोषित कर दिया जाए। एक बार यदि पैन अवैध घोषित कर दिया गया तो वित्तीय कामकाज में दिक्कतें आएंगी।

इससे पहले सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य किया गया था, जिससे कई पैन कार्ड के इस्तेमाल के जरिये कर अपवंचना को रोका जा सके।
