नवगछिया । व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार सिंह के न्यायालय ने महिला की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी। कोर्ट ने परबत्ता के गोनार चक निवासी घोलटी मंडल पिता कालू मंडल और पंकज मंडल पिता घोलटी मंडल को धारा 302, 34 में दोषी पाते आजीवन कारावास तथा ₹20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कोर्ट ने अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर दो साल कारावास की सजा सुनायी। मुकदमे में प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने पैरवी की। घटना सात अक्टूबर 2020 की है। रवि कुमार निवासी ममलखा का भांजा संगम कुमार ने मामा को फोन कर बताया कि मम्मी खुशबू देवी को चाचा और दादा ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर मारपीट कर फूस के घर में फांसी लगाकर हत्या कर दी है।
उसने बताया कि पापा दूसरे कमरे में सोए थे। घटना के बाद रवि कुमार ने परबत्ता थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सात गवाहों के बयान पर सजा सुनायी गयी।

