नहीं किया ये काम तो 28 फरवरी के बाद बंद होगा आपका अकाउंट

राष्टीय / अंतरराष्टीय

केंद्र सरकार ने नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा काले धन पर और ज्यादा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने सभी बैंकों से 28 फरवरी तक PAN नंबर और फॉर्म-60 लेने को कहा है। हालांकि जनधन खाता धारकों के लिए यह कानून नहीं है।

Whatsapp group Join

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

pan-card

इसी के साथ अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने अपने खाताधारकों को 28 फरवरी तक पैन डिटेल्‍स अपडेट कराने को कहा है। साथ ही, जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं उन्हें फॉर्म-60 भरना होगा।

सरकारी बैंकों ने अपने कस्‍टमर्स को पैन डिटेल्‍स मुहैया कराने के लिए लेटर भेज दिया है। बैंकों ने कहा है कि इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने ऐसे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है जो पैन से लिंक्‍ड नहीं हैं।

KYC होने के बावजूद देना होगा PAN

– बैंक की ओर से साफ किया गया है कि पैन डिटेल्‍स केवाईसी मानकों को पूरा करने वाले बैंक अकाउंट के लिए भी जरूरी है।

– जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं है वे फार्म 60 भर कर जमा कर सकते हैं।

– फार्म 60 यह डिक्‍लेयर करने के लिए भरा जाता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है।

– इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने बैंक और पोस्‍ट ऑफिस अकाउंट होल्‍डर्स के लिए 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्‍स देने को कहा था।

– इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने साफ किया है कि जनधन अकाउंट सहित जीरो बैलेंश वाले अकाउंट के लिए अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्‍स देने का नियम लागू नहीं होगा।