भागलपुर : बिहार के भागलपुर में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को आदमपुर के पोस्टल कॉलोनी में रहनेवाले इंजीनियर पति संजय कुमार को दहेज हत्या में सात साल कैद की सजा दी. उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना व नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा का निर्देश दिया.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह थी घटना
15 नवंबर 2015 को पोस्टल कॉलोनी आदमपुर निवासी इंजीनियर संजय कुमार की पत्नी प्रियंका देवी (पिता शिवपूजन चर्तुभुज, पो. सकलडीहा, चंदौली, उप्र.) की लाश घर में फांसी के फंदे से झूलती मिली थी. प्रियंका की शादी 10 जून 2015 को संजय के साथ हुई थी. लड़की के ससुर शिव पूजन कुमार टेलीफोन विभाग में काम करते हैं. उसने पुलिस को बताया था कि खाना खाने के बाद प्रियंका सही सलामत कमरे में गयी थी, लेकिन सुबह में उसने फांसी लगा लिया. घटना के दिन पति संजय कुमार किसी काम से पटना गये थे. संजय कुमार इंजीनियर है, मगर वह कोई काम नहीं करते हैं.

लड़की के पिता जंगली राजभर की लिखित शिकायत पर पति संजय कुमार, ससुर शिवपूजन राय, सास कलावती देवी व देवर मोनू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई. जंगली राजभर ने बताया कि विवाह के बाद दहेज को लेकर पति प्रताड़ित करता था. विवाह में दो लाख रुपये, प्लसर बाइक, अंगूठी व सिकरी दिये थे. लेकिन संजय कुमार यह ताना देता था कि वह इंजीनियर है तथा उसे चार चक्का चाहिए. चार चक्का वाली गाड़ी लेने को लेकर प्रियंका को बार-बार प्रताड़ित करता था.
