बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से मिलेगा निःशुल्क वोटर ID

भागलपुर / पटना

बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से निःशुल्क मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) उपलब्ध होगा। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से फोटोयुक्त ईपिक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि वे आम चुनाव में अपना वोट दे सकें।

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निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए मतदाताओं को ईपिक नहीं उपलब्ध होने की शिकायत के बाद यह निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी. ने चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को कहा कि विभिन्न स्रोतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि निर्वाचकों को फोटो युक्त ईपिक प्राप्त नहीं हो रहा है। आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचकों को निःशुल्क इसे प्रदान किया जाना है। वहीं, संशोधित ईपिक को निर्धारित शुल्क के साथ उपलब्ध कराना है।

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से रिपोर्ट लें

श्री मुरुगन ने निर्देश दिया कि संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लें कि उनके क्षेत्र अंतर्गत नये पंजीकृत और अन्य श्रेणी के मतदाताओ को फोटोयुक्त ईपिक उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने प्रमाण पत्र की जानकारी निर्वाचन विभाग को भी उपलब्ध कराने को कहा है।