बिहार : मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में संविदा के आधार पर करीब 520 प्राध्यापक की होगी नियुक्ति

भागलपुर / पटना

पटना : प्रदेश के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में संविदा के आधार पर करीब 520 प्राध्यापक व सह प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। इनमें प्राध्यापक के 173 और सह प्राध्यापक के 347 पद हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा एक अगस्त 2019 को 66 वर्ष निर्धारित की है। नियुक्ति की अवधि महज एक वर्ष के लिए होगी। आदेश के मुताबिक अगले कुछ मंगलवार तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से वॉक इन काउंसिलिंग आयोजित होगी जिसमें आने वाले आवेदन करने वालों का चयन होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी की है।

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जारी सूचना में कहा गया है कि प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियोजन एक वर्ष अथवा नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी पहले हो तक के लिए होगा। प्राध्यापक के लिए जो शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है उसके अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में कम से कम तीन वर्ष अध्यापन का काम किया हो और राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशित हों।

सह प्राध्यापक के लिए तय अर्हता के मुताबिक उन्हें मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में कम से कम चार वर्ष सहायक प्राध्यापक के रूप में अध्यापन का अनुभव होना चाहिए। किसी जर्नल में कम से कम दो शोध प्रकाशित होने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के सूचना के मुताबिक सह प्राध्यापक को 86500 और प्राध्यापक को 1.32 लाख रुपये का मानदेय दिया जाएगा।