बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी.. एम्बुलेंस का किराया तय

भागलपुर / पटना

स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए निजी एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉ. नवीन चंद्र प्रसाद ने बुधवार को किराया निर्धारण सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की समिति ने विस्तृत समीक्षा के बाद निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया है।

Whatsapp group Join

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

इसका उल्लंघन करने वालो पर बिहार आपदा नियंत्रण कोविड 19 कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध होने चाहिए।

वाहन 50 किमी तक 50 किमी से अधिक पर

1. छोटी कार (सामान्य) 1500 18 रुपये प्रति किमी

2. छोटी कार (एसी) 1700 18 रुपये प्रति किमी

3. बोलेरो/सूमो/मार्शल (सामान्य) 1800 18 रुपये प्रति किमी

4. बोलेरो/सूमो/मार्शल (एसी) 2100 18 रुपये प्रति किमी

5. मैक्सी/सिटी राइड/विंगर/ टेम्पो 2500 25 रुपये प्रति किमी

(14-22सीट)

6. जाइलो/स्कॉर्पियो/क्वालिस/टवेरा (एसी)2500 25 रुपये प्रति किमी