बिहार में लापरवाही से गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

भागलपुर / पटना

बिहार में सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का निबंधन व चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की होगी. इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है. यह निर्णय सड़क दुर्घटना के बाद जांच के लिए रोड सेफ्टी के तहत बनी संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिया जायेगा.

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डीटीओ कार्यालय को अनुशंसा की जायेगी

लाइसेंस को रद्द करने के लिए एमवीआइ की ओर से संबंधित डीटीओ कार्यालय को अनुशंसा की जायेगी. संयुक्त जांच के लिए जिला स्तरीय परिवहन, पुलिस, पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का भी मिलेगा लाभ :

परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं दुर्घटना के पश्चात की गयी कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि तीन सदस्यीय टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करे. सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके. इस दिशा में जल्द कार्रवाई करें.

ऐसी होगी जांच :

विभाग के मुताबिक सड़क दुर्घटना की वैज्ञानिक जांच करने वाले अधिकारी मिल कर करेंगे, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगा कर उसे दूर किया जा सके. इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेजा है, ताकि दुर्घटना के बाद टीम जाकर तुरंत जांच करे. विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक दुर्घटना के बाद सबसे पहले स्थानीय पुलिस के अधिकारी दुर्घटना की जांच करेंगे. पुलिस के स्तर पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी.बाद में जिला स्तर पर गठित जांच दल के अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेंगे.

बिहार में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या

2021- 4645

2020- 6698

2019- 7205

2018- 6029

2017- 5554

2016- 4901

2015- 5421

2014- 4913