बिहार: पंचायतों में बहाल होंगे 4172 सहायक व लेखापाल, एेसे करें अप्लाई ……

भागलपुर / पटना

पंचायतों में संविदा पर 4172 तकनीकी सहायक व लेखापाल सह आइटी सहायक जल्द बहाल होंगे। पंचायती राज विभाग ने नियोजन के लिए आदेश जारी कर दिया है। संविदा पर बहाली होगी। लेखापाल का 20000 व तकनीकी सहायक का 27000 रुपया मासिक मानदेय होगा।

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बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए एनआइसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। आवेदक के द्वारा किसी एक ही जिले में आवेदन किया जा सकेगा। दोनों पदों के लिए पात्रता होने पर अलग-अलग आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

प्रत्येक चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक व लेखापाल सह आइटी सहायक की तैनाती की जाएगी। प्रमंडल को इकाई मानते हुए आदर्श रोस्टर के अनुसार आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

दोनों पदों के लिए उम्र की सीमा राज्य सरकार द्वारा सेवाओं में निर्धारित प्रावधान के अनुरुप होगा। तैनात कर्मी मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायतों में संचालित गली-नाली पक्कीकरण व ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्रभावी ढ़ंग से काम कराएंगे।

पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता

1. लेखापाल सह आइटी सहायक : न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम होगा। बीकॉम में प्राप्त अंक प्रतिशत को आधार माना जाएगा। एमकॉम व सीए करने वालों को 20 अंक का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। चयनित कर्मियों को तीन माह में कंप्यूटर में दक्षता प्राप्त करनी होगी।

2. तकनीकी सहायक : न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेघा सूची तैयार होगा। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वालों के लिए आरक्षित होगा।

3. मेधा सूची में सामान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरियता देने का प्रावधान किया गया है।

4. यह चयन 31 अगस्त 2020 तक के लिए मान्य होगा। आवश्यकता पडऩे पर अवधि विस्तार देने की बात कही गई है।

चयन को जिला स्तर पर समिति का गठन

तकनीकी सहायक एवं लेखापाल सह आइटी सहायकों के पदों पर चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति का प्रारुप इस प्रकार होगा।

अध्यक्ष – डीएम

उपाध्यक्ष – डीडीसी

सदस्य सचिव – जिला पंचायती राज पदाधिकारी

मेंबर – एससी-एसटी वर्ग के एक पदाधिकारी

मेंबर – अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी

पदों के लिए प्रतीक्षा सूची

दोनों पदों के लिए मेधा सूची के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अधिक उम्मीदवारों की प्रतिक्षा सूची तैयार की जाएगी। यह चयन से आगे ऐ वर्ष के लिए मान्य होगी। वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों को भरा जा सकेगा।

नियोजन को आवश्यक नियम व शर्त

1. संविदा शर्तों के अनुसार आवेदकों द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी साथ एकरारनामा किया जाएगा।

2. बीडीओ के प्रतिवेदन के आधार पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार पंचायती राज पदाधिकारी का होगा। हालांकि वे किसी कर्मी को हटाने के पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।

3. जिला पंचायती राज पदाधिकारी के आदेश के खिलाफ डीएम के यहां अपील की जा सकेगी। डीएम का निर्णय अंतिम होगा।

4. चयनित कर्मियों को साल में 16 दिनों की आकस्मिक अनुपस्थिति अनुमान्य होगी।

5. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

6. एकरारनामा की अवधि समाप्त होने के बाद यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो नियोजन स्वत: समाप्त माना जाएगा।

तकनीकी सहायक व लेखापाल का कार्य दायित्व

सरकार ने तकनीकी सहायक व लेखापाल के कार्य दायित्वों का निर्धारण किया है जो इस प्रकार है।

तकनीकी सहायक

1. तकनीकी प्रबंधन।

2. वार्ड प्रबंधन व कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले योजनाओं का प्राक्कलन बनाना।

लेखापाल सह आइटी सहायक

1. संबद्ध पंचायतों में वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखा का संधारण

2. अभिलेखों का विधिसम्मत संधारण

3. पंचायत, वार्ड कार्यान्वयन व प्रबंध समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण

4. बैंक खातों का समाधान व विवरणी तैयार करना

5. अंकेक्षण संपन्न कराना

6. संबद्ध पंचायतों का लेखा प्रबंध सुनिश्चित कराना

7. ई-पेमेंट का प्रबंधन एवं लेखा का संधारण