नवगछिया : :31 मार्च तक बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज में छूट मिलेगी

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नवगछिया नगर परिषद ने अपने क्षेत्र में होल्डिंग कर, संपत्ति कर और रिक्त भूमि कर की वसूली अभियान को तेज कर दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 से संपत्ति कर लागू है और सभी बकायेदारों से कर जमा करवाने के लिए विभागीय निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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नागरिक निर्धारित कार्यालय समय में नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर अपना बकाया कर जमा कर सकते हैं। नगर परिषद ने अपने कर्मचारियों को कर वसूली में शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

विस्तारित क्षेत्र के घरों और भू-स्वामियों से भी संपत्ति कर और होल्डिंग कर की वसूली की जा रही है। अधिकारियों को घर-घर संपर्क कर करदाताओं की सूची अपडेट करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी करदाता का नाम छूट न जाए।

नगर परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध ब्याज छूट का लाभ उठाकर समय पर अपना बकाया कर जमा कर दें। कर संबंधी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए नागरिक नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।