नवगछिया : पॉक्सो से संबंधित एक कांड में गंभीर लापरवाही सामने आई है। नवगछिया के खरीक थाना में दर्ज पॉक्सो कांड की पीड़िता नाबालिग बच्ची की मेडिकल जांच एक पुरुष डॉक्टर से करा दी गई है। पॉक्सो के विशेष जज लवकुश कुमार की अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!और मंगलवार को सिविल सर्जन से उस डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को शो-कॉज कर यह पूछने को कहा है कि किन परिस्थितियों में पीड़िता की उम्र का सत्यापन और मेडिकल जांच विधि के विरुद्ध किया गया।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि शो-कॉज का जवाब उक्त डॉक्टर कोर्ट में खुद उपस्थित होकर देंगे। कोर्ट का कहना है कि पॉक्सो की पीड़िता की मेडिकल जांच पुरुष डॉक्टर से कराना बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 27 (2) का उल्लंघन है।

