नवगछिया। ठगी मामले के आरोपी खरीक थाना क्षेत्र नवादा निवासी लखन मंडल, योगेन्द्र मंडल एवं नंदकिशोर मंडल को नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम तृतीय द्वारा दोषी पाते हुए दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने इसके साथ सभी आरोपियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जिसकी आधी राशि सूचक को देने का न्यायालय ने आदेश दिया है। घटना 2 फरवरी 2009 की है। गांव के किशन मंडल ने खरीक थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने धारा 419 भारतीय दंड संहिता के तहत कांड संख्या 28/09 के रूप में दर्ज किया था। वहीं विलास मंडल, गंगा मंडल एवं मिट्ठू मंडल को धारा 506 /34 (धमकी देने) में न्यायालय ने निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया।
