बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अवैध तरीके से शराब बेचे जाने के मामले में बिहार के मधुबनी की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शराब कारोबारी मुख्तार अंसारी को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामला जिले के ललमनीय ओपी क्षेत्र का हैं। 4 जनवरी 2017 को एसएसबी ने शराब के साथ मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था। अंसारी ललमनीय ओपी के वीरपुर गांव का रहनेवाला है।

स्पीडी ट्रायल चलाकर कोर्ट ने सजा सुनाई है। महज सात महीने में सुनवाई पुरी कर ली गई। उत्पाद विभाग की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि कानून में कई कमियां है और इसमें सुधार की जरूरत है।

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