चुनाव आयोग ने आज गोवा में निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि राज्य में एक चुनावी रैली में रिश्वत लेनदेन को लेकर दिये गये बयानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!आयोग ने केजरीवाल के इस दावे को भी ‘अपमानजनक’ करार दिया कि आयोग उन्हें इस तरह के बयान देने से रोककर रिश्वतखोरी को बढावा दे रहा है. आयोग ने कहा कि आप नेता के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून में मतदाताओं को रिश्वत देने से संबंधित प्रावधान और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए.
चुनाव आयोग के मुताबिक, ”दिल्ली के मुख्यमंत्री और गोवा में आप का स्टार प्रचारक होने के नाते उनसे चुनाव प्रचार में कानूनी तरीके से सराहनीय काम करने की उम्मीद की जाती है ताकि वे दूसरों के लिए भी आदर्श बनें लेकिन उन्होंने कई बार चुनाव आयोग को दिये आश्वासन को तोडकर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.’
आयोग ने कहा, ”आयोग निर्देश देता है कि बयानों के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी-शिकायत दर्ज करके जरुरी कानूनी कार्रवाई शुरु की जाए।
इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को 31 जनवरी को तीन बजे तक भेजी जानी चाहिए.’