वर्ष 2009 के संसदीय चुनाव के दौरान हुई थी प्राथिमकी

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नवगिछया व्यवहार न्यायालय में चल रहा था मामला

नवगछिया प्रतिनिधि : वर्ष 2009 के संसदीय चुनाव के दौरान एंक आदर्श अचार संहिता के उल्लंघन में मामलें में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसेन एवं खरीक प्रखंड के गोटखरीक निवासी भाजपा के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष अवधेश शर्मा को न्यायालय ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है।

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मामला नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता की अदालत में चल रहा था। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण मिश्र ने बताया कि वर्ष 2009 के लोक सभा चुनाव के दौरान खरीक प्रखंड के यादव टोला स्थित बूथ संख्या 167 के दो सौ मीटर के दायरे में पोस्टर लगाने का आरोप लगाते हुए खरीक थाना में मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें भजपा प्रत्याशी शहनवाज हुसैन एवं तत्कालीन पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश शर्मा को आरोपी बनाया गया था। सोमवार को भाजप प्रवक्ता शहनवाज हुसैन एवं अवधेश शर्मा न्यायालय में उपस्थित हुए । न्यायालय ने मामलें में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण दोनों को निर्षोद पाते हए बरी कर दिया है। इस अवसर जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा,  मानवाधिकार मंच के जिलाध्यक्ष अजीत कुमार, जिला मंत्री मुकेश राणा, नंदनी सरकार, उपेंद्र यादव, सुशील कुमार यादव, सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल, पुलिकत सिंह, मुक्ति सिंह, जेम्स मुक्ति सिंह, सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे।