पटना. बिहार सरकार ने संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में वेटेज देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग में सभी डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र भेजा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सरकार के पत्र में कहा गया है कि नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में वेटेज दिया जाना है। संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा हर साल की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंको का वेटेज दी जाएगी। संविदा नियोजन के बाद किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में वेटेज का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा, जिस पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया है।

सरकार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ ऐसे केस में नहीं दिया जा सकेगा जहां नियुक्ति नियमावली के तहत उसकी अनुमति न हो । जैसे पुलिस की नियुक्ति या कई अन्य मामलों में उम्र सीमा में शिथिलीकरण की अनुमति नियुक्ति नियमावली नहीं देता है। ऐसे में इन मामलों में उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गुफरान अहमद ने सभी विभागों के प्रमुख, DGP, कमिश्नर व डीएम से कहा है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करें।

